
हत्या का मामला-आरोपी को आजीवन कारावास, 52 हजार रूपये जुर्माना
आजमगढ़-डेस्क-रिपोर्ट-प्रदीप सिंह-विधि संवाददाता
आजमगढ़| हत्या के मुकदमे में मुख्य आरोपी आकेंद्र यादव उर्फ अरविंद यादव को आजीवन कारावास व् 52 हजार रूपये जुर्माने की सजा।जबकि दूसरे आरोपी रामविनय को हत्या के प्रयास में दस वर्ष की कैद तथा 22 हजार जुर्माने की सजा।इसी मुकदमे के 8 अन्य आरोपितों को दो दो वर्ष की कैद तथा दो दो हजार रूपये जुर्माने की सजा।जहानागंज थाने के महुआ मुरारपुर गाँव में जमीनी विवाद में 26 मार्च 2002 की रात दस बजे हुई थी घटना।वादी मुकदमा राम सरीख यादव के घर पर हुआ था हमला।इस हमले में वादी की बहू पूनम की हुई थी गोली मार कर हत्या तथा वादी की पत्नी सोनिया हुई थी घायल।अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर 7 मुकेश कुमार सिंह ने दिया फैसला।
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