
फसल काटने के बाद अवशेष को न जलाये- तहसीलदार लालगंज
आजमगढ़-डेस्क- रिपोर्ट- प्रभात कुमार सिंह- तहसील लालगंज
आजमगढ़| लालगंज- राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा जिलाधिकारी को निर्देश किया गया है कि धान की फसल काटने के बाद अवशेष को जलाने न दिया जाए । वही पर धान की कटाई कर रहे हार्वेस्टर मशीन में एक्स्ट्रा रीपर मशीन जरूरी लगी होनी चाहिए। जिससे कि नीचे से कटाई की जा सके यदि हार्वेस्टर में रीपर मशीन नहीं लगी मिलती है तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। तथा आदेश के बाद भी जो किसान अपने धान के खेत के अवशेष को जलाते हुए पाए गए उनको 2 एकड़ ढाई हजार रुपए, 2 से 5 एकड़ जमीन पर पांच हजार रूपये , 5 एकड़ से अधिक खेत होने पर पन्द्रह हजार रुपये जुर्माना संबंधित काश्तकार से वसूला जाएगा। यह जानकारी तहसीलदार लालगंज कृष्णा नंद तिवारी ने दिया। लालगंज विकासखंड के मिर्जा आदमपुर गांव में कुछ किसानों द्वारा धान के अवशेष को जला दिया गया था तहसीलदार लालगंज ने बताया कि प्राविधिक सहायक राहुल सिंह की सूचना पर जांच टीम भेजी गई है जांचोपरांत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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