
नाबालिक से दुराचार का मामला-आरोपी को 8 साल की सजा, 20 हज़ार जुर्माना
आजमगढ़-डेस्क-रिपोर्ट-प्रदीप सिंह- विधि संवाददाता
आजमगढ़|नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने तथा दुराचार करने के मामले में अदालत ने आरोपी को आठ वर्ष के कारावास तथा बीस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।अदालत ने जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया।यह फैसला शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक सर्वेश चंद्र मिश्र ने सुनाया। मामला निजामाबाद थाना के क्षेत्र की है ।पीड़िता कक्षा दस कीछात्रा थी और स्कूल के पिकअप गाड़ी से आती जाती थी।पिकप का ड्राइवर महेंद्र यादव पुत्र प्यारे लाल निवासी ग्राम मंझारी थाना तहबरपुर 27 सितंबर 2014 की रात पीड़िता को बहला फुसलाकर भगा ले गया और विवाह का झांसा देकर उसके साथ दुराचार किया। पीड़िता को ले जाते समय गांव के कुछ लोगों ने देखा था।सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रेमनाथ यादव तथा मंजेश यादव ने पीड़िता समेत छ गवाहों को अदालत में परीक्षित कराया ।दोनों पक्षों के दलीलो को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी महेंद्र को आठ वर्ष के कारावास तथा बीस हजार रूपये अर्थ दंड की सजा सुनाई।
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