
अभिलेखों के साथ तलब जिलाधिकारी आजमगढ़ हाईकोर्ट में तलब
आजमगढ़-डेस्क-रिपोर्ट-कलीम आज़मी-मुबारकपुर
आजमगढ़। हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ में चल रहे 25 करोड़ के हर्जा-खर्चा व मानहानि के मुकदमें में जिलाधिकारी आजमगढ़ को अभिलेखों के साथ तलब किया गया है। 15 जनवरी 2018 को जिलाधिकारी को अंतिम सुनवाई के लिए सभी अभिलेखों के साथ न्यायालय में उपस्थित होना है। वादी मुकदमा लाल बिहारी को सरकारी अभिलेखों में वर्ष 1976 में मृत घोषित कर दिया गया था। लंबे संघर्षो के बाद 30 जून 1994 में तत्कालीन जिलाधिकारी हौसला प्रसाद वर्मा व मुख्य राजस्व अधिकारी कृष्ण श्रीवास्तव ने लाल बिहारी को भू राजस्व अभिलेखों में पुन: जिंदा कर दिया था। इसी के बाद लाल बिहारी ने हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दाखिल किया था। जिसमें न्यायमूर्ति शबीहुल हसनैन व शिव कुमार सिंह ने 18 दिसंबर को आदेश पारित कर जिलाधिकारी आजमगढ़ को अभिलेख के साथ तलब किया है।
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